अहमदाबाद : पिछले कुछ दिनों से गुजरात में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। और अहमदाबाद में तो पॉजिटिव केस की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। इसी कारण स्थानीय प्रशासन ने मास्क के उपयोग को अनिवार्य किया है। और मास्क नहीं पहनने की स्थिति में 2 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
मनपा आयुक्त विजय नेहरा ने कहा कि, मास्क पहनने से कोरोना को काबू करने में मदद मिलेगी। बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखकर मनपा ने साढ़े तीन लाख मास्क तैयार करवाए हैं। इन मास्कों का वितरण किया जा रहा है। जिसमें ठेले में सब्जी बेचनेवाले व्यापारियों को न सिर्फ मास्क बल्कि हेंड सेनेटाइजर भी नि:शुल्क दिए जा रहे हैं।
बावजूद इसके बिना मास्क के व्यापार करते पाए गए तो जुर्माना वसूला जाएगा। जिसमें सब्जी के ठेलेवाले से जुर्माने के तौर पर 2 हजार, दूध डेयरी और अन्य दुकानों के संचालकों से 5 हजार तथा सुपर मार्केट्स के लिए यह जुर्माना 50 हजार रुपए का होगा। इसके अलावा तीन माह के लिए उनके लाइसेंस को भी रद्द कर दिया जाएगा।
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