केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन पार्ट टू को लेकर नई गाइलाइंस जारी कर दी है। नए गाइडलाइंस के अनुसार अब घर से निकलने पर फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय होगा।कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाते हुए 14 अप्रैल से 3 मई 2020 कर दिया था।
लॉकडाउन पार्ट टू की गाइडलाइन्स में कृषि कार्यों के लिए सीमित छूट दी गई है। 20 अप्रैल से जिन गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी उनमें कृषि, बागवानी, खेती, कृषि उत्पादों की खरीद, ‘मंडियां’ शामिल होंगी वहीं बसें-मेट्रो सर्विस बंद रहेगी और स्कूल भी नहीं खोले जाएंगे। अतिआवश्यक होने पर इंटर स्टेट बसों का परिचालन किया जा सकता है। इसके अलावा रेलवे की यात्री सेवाएं और घरेलू-अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी।
सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार तीन मई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल लॉकडाउन की अवधि में जनता के लिए नहीं खुलेंगे।सभी तरह के प्रार्थना सभाओं में पर रोक है हालांकि अंतिम संस्कार के मामले में 20 या उससे कम लोगों के शामिल होने की अनुमति है।
इसके अलावा लोगों को पैसे की दिक्कत ना हो, इसके लिए एटीएम की शाखाएं 24 घंटे खुली रहेंगी। सरकार ने स्थानीय प्रशासन को बैंकों को सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने को कहा है।
20 अप्रैल से स्व-रोजगार में लगे इलेक्ट्रिशियंस, आईटी संबंधी मरम्मत का काम करने वाले लोगों , प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई को काम करने की अनुमति दी जाएगी। ग्रामीण इलाकों में चल रहे उद्योगों को सामाजिक दूरी के सख्त नियमों के साथ 30 अप्रैल से काम करने की अनुमति दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि जिन उद्योगों को अनुमति दी जाएगी, उन्हें सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए अपने परिसरों के भीतर या आसपास की इमारतों में कामगारों के रहने की व्यवस्था करनी होगी।