3 साल की मासुम से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा
राजकोट : डिस्ट्रिक जज डी. डी. ठक्कर की अदालत द्वारा 3 साल की मासुमसे दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। दो साल पहले आरोपी रमेशभाई बचुभाई वदुकिया ने तीन साल की मासुम से दुष्कर्म के बाद हत्या की थी। मामले की सुनवाई के बाद तथ्यों के आधार पर अदालत ने उसे यह सजा सुनाई। इस मौके पर सभी सरकारी वकील मौजूद रहे। और एकदूसरे का को मिठाई खिलाकर अदालत के इस फैसले का स्वागत किया।
जिला सरकारी वकील एस. के. वोरा के मुताबिक, इस आरोपी ने न् सिर्फ तीन साल की मासुम से ज्यादती के बाद उसकी हत्या की थी। बल्कि उससे ठीक दो दिनों पहले रिक्शा में बिठाकर एक वृद्धा को लूंटकर उसकी भी हत्या की थी। 9 फरवरी 2018 को उसने 3 साल की मासुम का रिक्शा में अपहरण किया था। बादमें पीटीसी ग्राउंड में एक घंटे में दो बार दुष्कर्म के बाद सिर फोड़कर उसकी हत्या कर दी थी।
जिस रिक्शा में बैठकर वह मासुम को ले गया, उसके चालक ने भी आरोपी की पहचान कर ली थी। रमेश ने रिक्शा चालक को बच्ची बीमार होने की कहानी सुनाई थी। मासुम की हत्या को अंजाम देकर वह चुनारावाड़ क्षेत्रमें स्थित अपने घर के पास आराम से घूमने लगा था। हालांकि मासुम के माता-पिता मध्यप्रदेश निवासी होने के कारण पुलिस आरोपी को ढूंढने मध्यप्रदेश तक गई थी। बादमें राजकोट से ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
दो दिनों पहले ही आरोपी ने एक वृद्धा को लूंटकर हत्या की थी
मासुम की हत्या के दो दिनों पहले यानी कि, 7 फरवरी 2018 को पराबाजार के कृष्णपरा निवासी 70 वर्षीय अस्माबेन हातिमभाई सादिकोट पुरानी दरजीबाजार में अपनी बेटी के घर गए थे। दोपहर को 3 बजे के करीब वह आरोपी की रिक्शा में बैठे थे। अस्माबेन को सोने के गहने पहने देख आरोपी का शैतान जाग गया। और रिक्शा निर्जन जगह ले गया। वहां सारे गहने लूंटकर उसने अस्माबेन को मौत के घाट उतार दिया। परिजनों को तीन दिनों बाद उसका शव मिला तब तक आरोपी मासुम के साथ ज्यादती कर मौत के घाट उतार चुका था।