कोरोना वायरस : गुजरात सरकार ने 29 मार्च तक स्कूल-कॉलेज और मॉल-सिनेमा बंद रखने का आदेश
गांधीनगर : दुनियाभर में कोरोना वायरस को लेकर दहशत फैल गई है। हालांकि गुजरात में अभीतक कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति सामने नहीं आया है। लेकिन सावधानी के तौर पे राज्य सरकार द्वारा 29 मार्च तक स्कूल-कॉलेज और मॉल-सिनेमा बंद रखने का आदेश दिया गया है। मुख्य सचिव अनिल मुकिम ने इस बात की जानकारी दी है।
उन्होंने बताया कि, सीएम रुपाणी और डिप्टी सीएम द्वारा राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर आरोग्य विभाग से चर्चा की गई। बादमें ऐतियात के तौर पे 29 मार्च तक राज्य के सभी स्कूल-कॉलेज के साथ मॉल्स और सिनेमा बंद रखने का निर्णय किया गया है। साथ ही रास्ते पर थूंकने या कूड़ा फेंकने पर कड़ी पाबंदी लगते हुए इसके लिए 500 रुपये जुर्माने की घोषणा भी की गई है।
मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य में किसी तरह का शैक्षणिक कार्य नहीं किया जाएगा। हालांकि टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ अपनी और संस्थान की सुविधा के अनुसार आ सकते हैं। उनके उपर किसी भी तरह की रोक नहीं। बतादे कि, देशमें कोरोना वायरस के दर्दीयों की संख्या 100 के पार निकल चुकी है। और तीन लोगों की मौत भी हुई है। जिसके चलते गुजरात में किसीकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं होने के बावजूद यह प्रतिबंध लगाया गया है।