जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की हिरासत को खत्म किए जाने के आदेश दिए हैं। बीते साल 5 अगस्त को फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में लिया गया था। बीते आठ महीने से अब्दुल्ला हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने शुक्रवार को उनकी नजरबंदी खत्म किए जाने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। जम्मू और कश्मीर में प्रमुख सचिव (योजना) रोहित कंसल ने ये जानकारी दी है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शुक्रवार को फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा कानून (पीएसए) को रद्द कर दिया है।।
जम्मू कश्मीर: सरकार ने फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी हटाने के आदेश जारी किए
जम्मू कश्मीर: सरकार ने फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी हटाने के आदेश जारी किए
फारूक अब्दुल्ला की पीएसए की मियाद को दो बार बढ़ाया जा चुका था। अगस्त में हिरासत में लिए जाने के बाद सितंबर में उन पर पीएसए लगाया गया। 13 दिसंबर को उनकी हिरासत को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया। ये मियाद 13 मार्च को खत्म होनी थी, जिसे आगे ना बढ़ाने का फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लिया है।
एनसी सांसद फारूक अब्दुल्ला और कश्मीर के सभी प्रमुख नेताओं को 5 अगस्त को हिरासत में ले लिया गया था। इनमें उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और शाह फैसल भी शामिल है। सभी पर पीएसए लगाया गया है। अब फारूक अब्दुल्ला की हिरासत को खत्म करने के आदेश जारी किए गए हैं। बाकी नेता अभी भी कैद में हैं।
केंद्र सरकार ने बीते साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करते हुए दो केंद्रशासित राज्यों में बांटने का फैसला किया था। इस बाबत संसद में बिल लाने से पहले ही कश्मीर के मुख्यधाराओं के ज्यादातर सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। इसमें तीन पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के अलावा कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और सांसद शामिल हैं। उनमें