राज्य में हेल्मेट को लेकर सरकार का यूटर्न, हाईकोर्ट में कहा- कोई परिपत्र घोषित नहीं किया !
अहमदाबाद : दो पहिया वाहनों के चालको को हेल्मेट पहनने के लिए राज्य सरकार ने अपनी बात से साफ यूटर्न ले लिया। गुजरात में भी हेल्मेट पहनना अनिवार्य होने की बात राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट में कही गई। साथ ही हेल्मेट की अनिवार्यता को रोकने के लिए कोई परिपत्र घोषित करने की बात से भी साफ इन्कार कर दिया है। जिसके चलते हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट सचिव को एफिडेविट भेजने का आदेश कर दिया है। ऐसेमें अब राज्य में एकबार फिर हेल्मेट अनिवार्य होना तय है।
बतादे कि, दिसम्बर-2019 में गुजरात सरकार ने राज्य के शहरी इलाकों में हेल्मेट की अनिवार्यता से छूट दी थी। जबकि स्टेट और नेशनल हाईवे पर हेल्मेट पहनना अनिवार्य था।दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में कुछ समय के लिए हेल्मेट के उपयोग को स्वैच्छिक किया गया था। इस संदर्भ में आखिरी फैसला केन्द्र सरकार को करना है।
हालांकि कुछ दिनों पहले रोड सेफ्टी कौंसिल ने शहरी क्षेत्रों में हेल्मेट पहनने से छूट देने के मुद्दे पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जिसमें भी सरकार ने कहा कि उसने कानून की मर्यादा में रहकर शहरी इलाकों में हेल्मेट के उपयोग को स्वैच्छिक किया है। सड़क सुरक्षा के कानून में राहत देने का सरकार को अधिकार है। राज्य में यदि जरूरत होगी तो इस कानून को दोबारा लागू किया जाएगा।