तीन साल की मासुम से दुष्कर्म के बाद हत्या करनेवाले आरोपी को गुजरात हाईकोर्ट ने दी सजा ए मौत
अहमदाबाद : सूरत में तीन साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को गुजरात हाईकोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। इससे पहले जिला अदालत भी आरोपी को मौत की सजा सुना चुकी है। हाईकोर्ट ने इस केस को रेरेस्ट ऑफ द रेर करार देकर जिला अदालत के फैसले को यथार्थ बताया है। बतादे कि, 22 साल के आरोपी अनिल यादव को गोडाडरा क्षेत्र में तीन साल की मासूम की हत्या और दुष्कर्म के आरोप में दोषी ठहराया गया था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 14 अक्तूबर, 2018 की शाम को नाबालिग लड़की गायब हो गई थी। परिवार ने पुलिस को इसकी सूचना दी जिन्होंने इलाके में सर्च ऑपरेशन किया। अगले दिन सुबह लड़की का शव उस इमारत के निचले तल पर मिला जिसकी ऊपरी मंजिल पर वह रहती थी।पुलिस को बच्ची का शव एक प्लास्टिक बैग के अंदर मिला जिसे पानी के कंटेनर के पीछे छुपाया गया था।
यादव जिसके कमरे से बच्ची का शव मिला वह कमरे को बंद करके भाग गया था। शुरुआत में वह परिवार और पड़ोसियों के साथ मिलकर बच्ची को ढूंढने का नाटक कर रहा था। बादमें सूरत से भागकर वह बिहार स्थित अपने पैतृक गांव गया। उसने कमरे की चाबी को भी नर्मदा नदी में फेंक दिया था। हालांकि बिहार पुलिस की मदद से पुलिस ने 19 अक्टूबर को बक्सर के मनिया गांव से उसे गिरफ्तार कर लिया था।