गुजरात में 2 पूर्व एमपी 2 पूर्व और 1 रनिंग विधायक समेत 12 को तोड़फोड़ केस में 1 साल की कैद!
राजकोट : शहर के सेशन्स कोर्ट ने एक चौंकानेवाला फैसला सुनाया है। जिसमें 2 पूर्व एमपी 2 पूर्व और 1 रनिंग विधायक समेत कोंग्रेस के 12 नेताओं को एक तोड़फोड़ केस में 5-5 हजार का जुर्माना और 1 साल कैद की सजा सुनाई है। इन सभी पर वर्ष 2008 में कलेक्टर कचहरी में पथराव और तोड़फोड़ करने का आरोप था। पुलिस ने इस मामले को लेकर 179 कोंगी अग्रणियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आज 11 साल के बाद हुई सुनवाई में अदालत ने यह सजा सुनाई।
वर्ष दिसम्बर 2008 में तत्कालीन कोंग्रेसी विधायक कुंवरजी बावलिया को जमीन कौभांड में गिरफ्तार किया गया था। उसको राजकीय दबाव में गिरफ्तार करने के आरोप के साथ कोंग्रेस द्वारा कलेक्टर को आवेदन देने का कार्यक्रम आयोजित हुआ। लेकिन इस दौरान गुस्साए कोंगी कार्यकरो और अग्रणियों द्वारा कलेक्टर कचहरी में पथराव कर तोड़फोड़ की गई थी। जिसमें प्रद्युम्ननगर पुलिस ने 179 जनों के खिलाफ गुनाह दर्ज किया था।
आज 11 वर्षों के बाद स्थानीय अदालत में मामले की सुनवाई की गई। जिसमें 33 पुलिसकर्मी, 12 सरकारी अधिकारी और 8 पंचों समेत 49 लोगों की जुबानी ली गई। जिसके आधार पर अदालत ने 2 पूर्व एमपी 2 पूर्व और 1 रनिंग विधायक समेत 12 को न् सिर्फ 5 हजार का जुर्माना बल्कि, एक-एक साल कैद की सजा भी सुनाई है। बतादे कि, जिन 12 लोगों को सजा सुनाई गई उसमें से दो की पहले ही मौत हो चुकी है। बाकी सभी को फ़िलहाल जमानत पे रिहा किया गया है।
सजा पानेवालो का नाम
1) पूर्व विधायक, इन्द्रनील राजगुरु
2) कोंग्रेस विधायक, जावेद पीरजादा
3) शहर कोंग्रेस प्रमुख, अशोक डांगर
4) पूर्व सांसद, देवजीभाई फतेपरा
5) कार्यकारी कोंग्रेस प्रमुख, महेश राजपूत
6) कोंग्रेस अग्रणी, जसवंतसिंह भट्टी
7) जामनगर प्रदेश कोंग्रेस अग्रणी, भिखुभाई वालोतरीया
8) भाजपा सहकारी अग्रणी, गोरधनभाई धामेलिया
9) दिवंगत विधायक, पोपटभाई जिंजरिया
10) दिवंगत सांसद, विठ्ठलभाई रादडिया
11) राजकोट डेरी चेरमेन, गोविंदभाई राणपरिया
12) कोंग्रेस विधायक, भीखाभाई जोशी