सूरत : शहर के तक्षशिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग में 22 छात्रों की मौत हो गई थी। मामले को लेकर पुलिस द्वारा छह अधिकारियों समेत 14 को गिरफ्तार किया गया। हाईकोर्ट ने फायर अधिकारी कीर्ति मोढ़ और संजय आचार्य समेत दीजिवीसीएल के दीपक नायक की जमानत याचिका को मंजूर किया है। हालांकि एक साल तक आरोपियों को नजदीक के पुलिस थाने में हाजरी देनी होगी।
मालूम हो कि, तक्षशिला अग्निकांड में 22 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी। और आग से बचने के लिए कई विद्यार्थी चौथी मंजिल से नीचे कूद गए थे। इस केस के छह आरोपी कीर्ति मोड, संजय आचार्य, पराग मुंशी, हर्षुल वेकरिया और रविंद्र कहार ने सेशन कोर्ट में जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। जिसमें कोर्ट ने मनपा के अधिकारी पराग मुंशी, बिल्डर हर्षिल वेकरिया और रविंद्र कहार की याचिका पर फैसला पेंडिंग रखा है। इन तीनों आरोपियों की याचिका पर अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।
आरोपियों की तरफ से हाईकोर्ट में केतन रेशमवाला और राजेश ठाकरिया ने दलीलें की। जिसे सुनने के बाद हाईकोर्ट ने तीनों को 10-10 हजार के मुचलके पर मुक्त करने करने के आदेश दिए। लेकिन पासपोर्ट जमा कराने और बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ने के आदेश भी दिए गए। इसके अलावा 12 महीने तक हर माह 1 से 10 तारीख को निकट के पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने की शर्त भी हाईकोर्ट ने रखी है।